बिहार में रहने वाले लाखों बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने Bihar Pension Yojana 2026 के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1100 प्रतिमाह कर दिया है। पहले यह राशि मात्र ₹400 थी, लेकिन अब सरकार ने बुजुर्गों की ज़िंदगी को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश की है।
अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग माता-पिता, दादा-दादी या कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम आपको बिहार पेंशन योजना 2026 से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी देंगे — कौन आवेदन कर सकता है, कौन से दस्तावेज़ चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और पैसा कब और कहाँ आएगा।
Bihar Pension Yojana 2026 क्या है?
बिहार पेंशन योजना दरअसल एक नहीं बल्कि कई योजनाओं का समूह है जो बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। इनमें मुख्य रूप से तीन योजनाएँ आती हैं
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) — 60 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए
- बिहार विधवा पेंशन योजना — पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए
- बिहार विकलांग पेंशन योजना — दिव्यांगजनों के लिए
इन सभी योजनाओं का मकसद एक ही है — बिहार के उन नागरिकों को हर महीने कुछ आर्थिक मदद देना जो किसी न किसी कारण से खुद कमाने में असमर्थ हैं।
सबसे बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में हुआ है, जिसमें अब ₹1100 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
पेंशन राशि कितनी मिलेगी?
| योजना | पहले की राशि | अब की राशि |
| 60 से 79 वर्ष (MVPY) | ₹400/माह | ₹1100/माह |
| 80 वर्ष और उससे अधिक | ₹500/माह | ₹1100/माह |
| विधवा पेंशन | ₹500/माह | ₹600/माह |
| विकलांग पेंश | ₹400/माह | ₹400/माह (वर्तमान) |
यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाता है। इसमें किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती।
Bihar Pension Yojana 2026 के लिए पात्रता (Eligibility)
हर योजना के लिए पात्रता थोड़ी अलग है। आइए एक-एक करके समझते हैं
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मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) के लिए
- आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है
- अगर आवेदक सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं या सेवानिवृत्त हैं और उन्हें पहले से पेंशन मिल रही है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे
- BPL (गरीबी रेखा से नीचे) होना जरूरी नहीं है — यह योजना सभी बुजुर्गों के लिए है
बिहार विधवा पेंशन के लिए:
- महिला की उम्र 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- महिला BPL श्रेणी की होनी चाहिए
- पति का निधन हो चुका हो
- महिला बिहार की निवासी हो
विकलांग पेंशन के लिए:
- दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए
- विकलांगता प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है
- बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
जब भी आप आवेदन करने जाएं, नीचे दिए गए दस्तावेज़ तैयार रखें
सभी योजनाओं के लिए आम दस्तावेज़:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card) — अनिवार्य
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी — जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड साफ दिखे
- पासपोर्ट साइज़ फोटो — 2 से 4 तस्वीरें
- निवास प्रमाण पत्र — वोटर ID या राशन कार्ड भी चलेगा
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र (कक्षा 10 की मार्कशीट, जन्म पंजीकरण आदि)
विधवा पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़:
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
विकलांग पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़:
- विकलांगता प्रमाण पत्र (जिला अस्पताल से जारी)
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Step-by-Step)
बिहार पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन SSPMIS पोर्टल (Social Security Pension Management Information System) के ज़रिए किया जाता है।
Step 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र खोलें और sspmis.bihar.gov.in या elabharthi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
Step 2: “Register New Beneficiary” पर क्लिक करें
होमपेज पर आपको “नया लाभार्थी पंजीकरण” या “Register New Beneficiary” का विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक करें।
Step 3: आधार सत्यापन करें
अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि और जिला भरने को कहा जाएगा। सारी जानकारी सही-सही भरें।
Step 4: आवेदन फॉर्म भरें
आधार सत्यापन के बाद एक आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें नीचे दी गई जानकारी भरनी होगी:
- व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, जन्म तिथि)
- बैंक विवरण (खाता नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम)
- परिवार की जानकारी
Step 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
फोटो, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी और बैंक पासबुक अपलोड करें।
Step 6: फॉर्म सबमिट करें और रसीद लें
सभी जानकारी जाँचने के बाद Submit बटन दबाएं। आवेदन की रसीद (Acknowledgement) ज़रूर डाउनलोड करें या उसका नंबर नोट कर लें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर ऑनलाइन आवेदन करना मुश्किल लग रहा है तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
- अपने प्रखंड कार्यालय (Block Office) या ग्राम पंचायत में जाएं
- वहाँ से आवेदन फॉर्म लें
- सभी दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म भरकर जमा करें
- कार्यालय से रसीद ज़रूर लें
शहरी इलाकों में आप नगर पालिका कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें?
आवेदन करने के बाद आप अपने आवेदन का Status चेक कर सकते हैं। इसके लिए
- 1)elabharthi.bihar.gov.in पर जाएं
- 2) Check Beneficiary Status” पर क्लिक करें
- 3) अपना आधार नंबर या आवेदन संख्या डालें
- 4) अपना जिला और अन्य जानकारी चुनें
- 5) “Search” पर क्लिक करें
कुछ ही सेकंड में आपके आवेदन की पूरी स्थिति सामने आ जाएगी।
पेंशन का पैसा हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है। यह DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए होता है यानी बिचौलिए का कोई झंझट नहीं।
अगर किसी महीने पैसा नहीं आया तो घबराएं नहीं। कभी-कभी सरकारी प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो जाती है। आप Helpline Number: 1800-345-6262 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं।
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